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गृह मंत्रालय ने अफज़ल गुरु की फांसी को दी हरी झंडी

गृह मंत्रालय ने संसद पर हमले के मुख्य आरोपी अफज़ल गुरु की दया याचिका खारिज करते हुए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। इस तरह गुरु को फांसी देने का रास्ता साफ होता जा रहा है।

13 दिसंबर 2001 को संसद हमले में अफज़ल गुरु को दोषी पाया गया था, जिसके बाद स्थानीय अदालत ने उसे 18 दिसंबर 2002 में फांसी की सज़ा सुनाई थी।

29 अक्टूबर 2003 में दिल्ली उच्च न्यायलय ने भी अफज़ल को फांसी की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद अफज़ल ने सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका दायर की थी। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया था।

जिसके बाद अफज़ल गुरु की पत्नी तबस्सुम ने चार साल पहले राष्ट्रपति से दया की अपील की था। राष्ट्रपति ने गुरु की फाइल गृह मंत्रालय को सौंप दी थी। 2006 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से इस विषय में राय मांगी थी। यह फाइल दिल्ली सरकार के पास पिछले चार साल से थी।

सोशल शेयर बटन

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