स्वामी प्रसाद मौर्या ने एक न्यूज चैनल पर साक्षात्कार के दौरान तुलसीदास जी और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी
वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायाधीश नीरज कुमार ने गुरुवार को अधिवक्ता अशोक कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्या ने 22 जनवरी 2023 को एक न्यूज चैनल पर साक्षात्कार के दौरान तुलसीदास जी और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट किया था। साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर याचिका दायर की गई थी, जिसमें केस दर्ज करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कैंट थाना प्रभारी को आदेश दिया कि समुचित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना की जाए।