Vishwa Samvad Kendra Jodhpur

“देश के कानून को मानना ही होगा,” वक्फ (संशोधन) विधेयक पर बोले अमित शाह

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

संसद सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है।

अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए कहा,
“यह कहना कि वक्फ विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक मामलों और उनकी दान की गई संपत्तियों में हस्तक्षेप कर रहा है, केवल वोट-बैंक की राजनीति के लिए डर फैलाने का प्रयास है।”

“यह विधेयक पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की संपत्तियों, जनजातीय भूमि, निजी संपत्तियों और वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगा। वक्फ के तहत, केवल निजी और व्यक्तिगत संपत्ति दान की जा सकती है, न कि सामुदायिक (गाँव की) भूमि। यह विधेयक पारदर्शिता लेकर आएगा।”

अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा,
“आप (विपक्ष) इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इस सदन के माध्यम से मैं देश के मुस्लिम समुदाय को बताना चाहता हूँ कि वक्फ में कोई गैर-मुस्लिम नहीं आएगा। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।”

वक्फ बोर्ड और परिषद की ज़िम्मेदारी

अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि: वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो लोग 100 वर्षों के लिए वक्फ संपत्तियों को पट्टे (लीज) पर दे रहे हैं, उन्हें रोका जाए। वक्फ संपत्तियों की आय बढ़ाई जाए, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए आवश्यक धनराशि को सुरक्षित किया जा सके।

“वक्फ की आय गिर रही है, जिसे हम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उपयोग करना चाहते हैं। वह धन चोरी हो रहा है। वक्फ बोर्ड और परिषद इसे रोकेगी,” अमित शाह ने कहा।

अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को डराने का काम सरकार नहीं बल्कि विपक्ष कर रहा है।

“देश का कानून सभी को मानना होगा”

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि न्याय है। “हमारा सिद्धांत स्पष्ट है – हम कोई भी कानून वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लाते हैं। हमने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया। हमने गरीबों को मकान, बिजली, पानी और स्वास्थ्य बीमा देने के प्रावधान किए। हमने एक करोड़ से अधिक सुझाव जनता से प्राप्त किए और उसके बाद इस विधेयक में प्रावधान जोड़े,” अमित शाह ने कहा।

“2013 के विधेयक में कोर्ट में अपील का प्रावधान नहीं था”

उन्होंने विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा, “एक सदस्य ने कहा कि 2013 के विधेयक में कोर्ट में अपील करने का प्रावधान था। यह पूरी तरह गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। संविधान को दिखाने का प्रावधान है, लेकिन, माननीय स्पीकर जी, बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को न्यायालय में अपील करने की अनुमति ही न दी जाए?”

“संविधान के कानून का पालन सभी को करना होगा”

अमित शाह ने आगे कहा , एक सदस्य ने यहां तक कह दिया कि अल्पसंख्यक इस कानून को नहीं मानेंगे। आखिर आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? यह संसद द्वारा पारित कानून है और इसे हर किसी को मानना होगा। देश के कानून का पालन सभी को करना होगा,” उन्होंने जोर देते हुए कहा।

“2013 में लालू जी ने कहा था – ‘मैडम, वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। शहनवाज हुसैन और अन्य लोगों ने अपने तर्क रखे और मैं इसे समर्थन देता हूं। सरकारी और गैर-सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है… लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में भूमि हड़पने के खिलाफ सख्त कानून बने।’ विपक्ष ने लालू जी की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पूरा कर रहे हैं।”

“भूमि कब्जे की शिकायतों को कोर्ट ले जाने का प्रावधान हटाया गया”

उन्होंने आगे कहा,”2013 में विपक्ष ने भूमि कब्जे की शिकायतों को अदालत में ले जाने का प्रावधान हटा दिया था। यह एक बहुत बड़ा पाप था। नया विधेयक पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी वे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल अपनी जमीन दान कर सकते हैं, किसी और की नहीं। कोई व्यक्ति अमेरिका पढ़ने जाता है और लौटने पर देखता है कि उसकी जमीन वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। क्या आप सरकारी जमीन पर चर्च या गुरुद्वारा बना सकते हैं? नहीं।”

“सभी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए”
गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी और गैर-सरकारी सभी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए।
“कर्नाटक हाई कोर्ट को वक्फ द्वारा भूमि कब्जे को रोकना पड़ा”

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,
“कर्नाटक हाई कोर्ट को वक्फ द्वारा 602 वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जाने को रोकना पड़ा। पांच सितारा होटल के लिए दी गई जमीन को वक्फ को मात्र 12,000 रुपये प्रति माह पर सौंप दिया गया था। कांग्रेस सोचती है कि ऐसा करके वह चुनाव जीत सकती है।”

“विधेयक से मुसलमानों को होगा लाभ”

उन्होंने कहा, “कई चर्च इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। चार साल में मुसलमानों को अहसास होगा कि यह विधेयक उनके लिए फायदेमंद है। विभिन्न धर्मों की कई संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिनमें प्रयागराज का चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी शामिल है। सरकार मुस्लिम समाज की दान और चैरिटी में कोई दखल नहीं देगी।”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Tags
Archives
Scroll to Top