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धुबरी में मंदिर परिसर में ‘बीफ’ मिलने के बाद असम में सख्त प्रतिबंध और प्रशासनिक कार्रवाई

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असम के धुबरी शहर में हाल ही में वार्ड नंबर 3 स्थित हनुमान मंदिर के परिसर में प्रतिबंधित मांस (बीफ) मिलने की घटना के बाद पूरे शहर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में व्यापक आक्रोश पैदा किया और जल्द ही प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों पर जाम लगा दिया। मंदिर के आसपास के इलाकों में भीड़ ने पुलिस को भी सामग्री हटाने से रोक दिया, जिससे प्रशासन को स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

धुबरी जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 188 के तहत शहर में सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पांच या अधिक लोगों के सार्वजनिक जमावड़े, रैलियों, जुलूसों और सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपातकालीन सेवाएं ही इन प्रतिबंधों से छूट रखती हैं और सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। मामले की जांच के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं और आरोपियों को तुरंत पकड़ने का भरोसा दिलाया है।

बीच में ही तनाव और बढ़ गया, जब धुबरी मजिस्ट्रेट कॉलोनी और न्यू मार्केट के आसपास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सब्जी विक्रेताओं और ई-रिक्शा चालकों पर हमला कर दिया। इस पर पुलिस को खाली फायरिंग कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। जिला पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

बता दें कि असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, 2021 के तहत मंदिरों, सतरों और हिंदू, जैन, सिख बहुल क्षेत्रों में गोवंश हत्या और बीफ बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस घटना के बाद पूरे असम में भी कई जगहों पर तनाव फैला और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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