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धर्म में लौटने पर मिल सकता है एससी का दर्जा : सुप्रीम कोर्ट

धर्म में लौटने पर मिल सकता है एससी का दर्जा : सुप्रीम कोर्ट 
 
एजेंसी|नई दिल्ली . सुप्रीमकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति को
दोबारा हिंदू धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है। हालांकि
कोर्ट ने इसमें तीन अहम शर्तें रखी हैं। पहली- वह उस जाति का है, जिसे
संविधान ने मान्यता दी है। दूसरी- वह उस धर्म में वापस गया हो जिससे उसके
माता-पिता और पुरखे संबंधित थे। तीसरी- उस जाति के लोगों के उसे स्वीकार
करने का स्पष्ट सबूत हो। कोर्ट ने कहा कि तीनों शर्तें अहम हैं। अगर एक भी
प्रमाणित नहीं होती तो अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना मुश्किल है। केरल
निवासी केपी मनु की याचिका पर जस्टिस दीपक मिश्रा वी. गोपाल गौडा की बेंच
ने यह फैसला दिया है।

मनु के दादा ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था।
लेकिन मनु 24 साल की उम्र में हिंदू धर्म में वापस गया। उसे अपने पुरखों
की मूल जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा आैर उस आधार पर नौकरी भी
मिली गई। लेकिन एक शिकायत पर एक समिति ने उसके अनुसूचित जाति दर्जे को गलत
बता दिया। हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। मनु ने सुप्रीम कोर्ट में इसे
चुनौती दी थी। 

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साभार:दैनिक भास्कर

स्त्रोत: http://epaper.bhaskar.com/nagpur/196/27022015/mpcg/1/

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